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बेरोजगार 8वीं पास को मिलेंगे 10 लाख, राजस्थान सरकार दे रही बिना ब्याज के लोन

CM Youth Scheme: बेरोजगार 8वीं पास को मिलेंगे 10 लाख, सरकार की ये योजना दे रही बिना ब्याज के लोन
राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और अवसर की घोषणा की है।

CM Youth Self-Employment Scheme के तहत अब 8वीं पास से लेकर हाई एजुकेटड युवाओं तक को बिना ब्याज (Interest Free) ₹10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ताकि वे नौकरी की तलाश छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। 

बता दें कि राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में CM Youth Self-Employment Scheme के तहत 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है और इसके कार्यान्वयन की तैयारियां चल रही हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने ऋण वितरण में तेजी लाने के लिए जून तक बैंकों को 60,000 आवेदन भेजने की योजना बनाई है, जो वार्षिक लक्ष्य से दोगुना है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से 30,000 आवेदन अप्रैल में, उसके बाद मई और जून में 15,000-15,000 आवेदन भेजे जाएंगे।

इस योजना के तहत, कक्षा 8 से 12वीं पास आवेदक सेवा और व्यापार क्षेत्रों के लिए 3.5 लाख रुपये तक और manufacturing sector के लिए 7.5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त लोन  के पात्र हैं। उन्हें 35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता भी मिलेगी।

ग्रेजुएट्स, ITI प्रमाणित उम्मीदवारों और Higher Educational Qualification  प्राप्त लोगों के लिए, योजना सेवा और व्यापार क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण के साथ-साथ 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता प्रदान करती है। जिलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निर्धारित लक्ष्य से दोगुनी संख्या में आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता चाहने वाले व्यक्तियों से 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन आवेदनों के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 3,580 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की जा रही है। अब तक, जिला उद्योग केंद्रों द्वारा 31,000 से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं।
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी, 2026 को किया था और आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हुई थी। सक्सेना ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके एक मजबूत स्वरोजगार प्रणाली का निर्माण करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पात्र युवा अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, फोटो और शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं का प्रमाण शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि संस्थागत आवेदनों के मामले में, कम से कम 51% स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज अनिवार्य हैं।

GFX मैटर
Eligibility (Classes 8-12):
Service and Trade Sectors के लिए 3.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन
Manufacturing Sectors के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन
35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता।

Eligibility (Graduates, ITI - certified, Higher Education):
Service and Trade Sectors के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन
Manufacturing Sectors के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन
50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता।

21-Apr-2026 10:26 AM

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