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OTP आने में देरी से हो रही मोबाइल यूजर को परेशानी 

11-26-2024 01:40 PM


1 दिसंबर से मोबाइल पर नहीं आएगा OTP? JIO, Airtel, VI और BSNL के लिए बदले ये नियम
इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते चलन के साथ, इन तकनीकों की सुविधाओं के साथ-साथ कई तरह के खतरे भी सामने आए हैं। स्मार्टफोन ने जहां कई काम आसान कर दिए हैं, वहीं इसने स्कैमर्स और साइबर अपराधियों को लोगों को धोखा देने के नए रास्ते भी मुहैया कराए हैं। इसे देखते हुए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में लोगों को धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं।
ट्राई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, दूरसंचार कंपनियों को संदेश ट्रेसेबिलिटी लागू करने का निर्देश देना। इस बड़े फैसले की घोषणा सबसे पहले अगस्त में की गई थी, जिसमें वाणिज्यिक संदेशों और ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) पर ध्यान केंद्रित किया गया था। शुरुआत में, दूरसंचार कंपनियों को इन ट्रेसेबिलिटी उपायों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा दी गई थी, लेकिन JIO, Airtel, VI और BSNL जैसी प्रमुख कंपनियों के अनुरोधों के बाद इस समयसीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। जैसे-जैसे नई समयसीमा नजदीक आ रही है, इन कंपनियों को वाणिज्यिक और ओटीपी संदेशों को ट्रैक करने के लिए ट्राई के नियमों का पालन करना होगा।
OTP आन में होगी देरी
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि JIO, Airtel, VI और BSNL 1 दिसंबर से इन ट्रेसेबिलिटी उपायों को लागू करना शुरू करते हैं, तो ओटीपी संदेशों में देरी हो सकती है। नतीजतन, यदि आप बैंकिंग या आरक्षण बुकिंग जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो आपको अपने ओटीपी के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
TRAI ने इसलिए लिया ये फैसला
ट्राई की पहल इस अहसास से उपजी है कि स्कैमर्स अक्सर व्यक्तियों के उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए नकली ओटीपी संदेशों का फायदा उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होता है। सभी दूरसंचार कंपनियों में इस नियम को लागू करके, ट्राई का लक्ष्य उपभोक्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित करना है।
1 जनवरी से लागू होगा RoW
अन्य खबरों में, 1 जनवरी, 2025 से एक नया नियम लागू होगा, जिसका असर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के ग्राहकों पर पड़ेगा। इन नियमों का उद्देश्य पूरे देश में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेज़ी लाना है। सरकार ने हाल ही में दूरसंचार अधिनियम के तहत अतिरिक्त नियम पेश किए हैं, जिसके तहत सभी राज्यों को इन बदलावों का पालन करना होगा। राइट ऑफ़ वे (RoW) के नाम से जाना जाने वाला यह नया दिशानिर्देश, देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती करते समय दूरसंचार कंपनियों के लिए मानकीकृत लागतें निर्धारित करता है। वर्तमान में, RoW नियम हर राज्य में अलग-अलग हैं, जिसके कारण पूरे देश में अनुमति और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए अलग-अलग शुल्क लगते हैं।

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